मेरे द्वारा सूचना के अधिकार से स्वयम की विभागीय जांच के सभी अभिलेख मांगें गए । इस पर लोक सूचना अधिकारी ने सूचना के अधिकार की धारा 8(ज) का उल्लेख करते हुए मुझे अभिलेख देने से मना कर दिया। मेरे द्वारा प्रथम अपील कर दी गयी है।मुझे इससे सम्बंधित न्यायालय के निर्णय चाहिए और अपील की बहस में मुझे क्या तर्क देने है बताने का कष्ट करें।
Question
Abhijeet4u Tiwari 0
नमस्कार
मेरे द्वारा सूचना के अधिकार से स्वयम की विभागीय जांच के सभी अभिलेख मांगें गए । इस पर लोक सूचना अधिकारी ने सूचना के अधिकार की धारा 8(ज) का उल्लेख करते हुए मुझे अभिलेख देने से मना कर दिया। मेरे द्वारा प्रथम अपील कर दी गयी है।मुझे इससे सम्बंधित न्यायालय के निर्णय चाहिए और अपील की बहस में मुझे क्या तर्क देने है बताने का कष्ट करें।
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